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# *जनपद बाराबंकी* *दिनांक- 15.02. | Hindi Video

*जनपद बाराबंकी*
*दिनांक- 15.02.2023*

*बाराबंकी पुलिस/प्रशासन द्वारा 03 अभियुक्तगण/सक्रिय सदस्यों की अचल सम्पत्ति कीमत लगभग 47 लाख 50 हजार रुपये को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया-*

                    पुलिस अधीक्षक बाराबंकी श्री दिनेश कुमार सिंह द्वारा जनपद में संगठित गिरोह बनाकर अपराध करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना सफदरगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 437/2022 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट में गिरोह के सक्रिय सदस्य अभियुक्त 1- मो0 अहमद 2- नबी अहमद पुत्रगण शरीफ व 3-मो0 अहमद उर्फ गुल्ले पुत्र अयूब निवासीगण  ग्राम कसाई मोहल्ला रसौली थाना सफदरगंज जनपद बाराबंकी द्वारा गिरोह के सरगना जुबेर पुत्र जाहिद अली निवासी ग्राम कसाई मोहल्ला रसौली थाना सफदरगंज जनपद बाराबंकी व अन्य सक्रिय सदस्यों के साथ मिलकर आर्थिक, भौतिक एवं दुनियावी लाभ हेतु गोवंशीय पशुओं का वध एवं उनके मांस की तस्करी कर अपराधिक कृत्य कारित करके अवैध रूप से धनोपार्जन कर स्वयं एवं परिजनों के नाम पर अचल सम्पत्ति अर्जित की गई।
                     अभियुक्त मो0 अहमद, नबी अहमद व मो0 अहमद उर्फ गुल्ले उपरोक्त द्वारा गैंग लीडर जुबेर व अन्य सदस्यों के साथ मिलकर गोवंशीय पशुओं का वध एवं उनके मांस की तस्करी कर अवैध तरीके से धनोपार्जन किया जा रहा था। विगत कई वर्षो से इस तरीके के अपराध में लिप्त है तथा गिरोह सरगना अपने गिरोह में सदस्यों को बदल-बदल कर भी शामिल करता था ।
         आज दिनांक 15.02.2023 को बाराबंकी पुलिस एवं प्रशासन द्वारा गिरोह के सक्रिय सदस्य मो0 अहमद, नबी अहमद व मो0 अहमद उर्फ गुल्ले उपरोक्त की अवैध रूप से अर्जित की गई अचल सम्पत्ति को अन्तर्गत धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत कुर्क किया गया-

*जनपद बाराबंकी* *दिनांक- 15.02.2023* *बाराबंकी पुलिस/प्रशासन द्वारा 03 अभियुक्तगण/सक्रिय सदस्यों की अचल सम्पत्ति कीमत लगभग 47 लाख 50 हजार रुपये को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया-* पुलिस अधीक्षक बाराबंकी श्री दिनेश कुमार सिंह द्वारा जनपद में संगठित गिरोह बनाकर अपराध करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना सफदरगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 437/2022 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट में गिरोह के सक्रिय सदस्य अभियुक्त 1- मो0 अहमद 2- नबी अहमद पुत्रगण शरीफ व 3-मो0 अहमद उर्फ गुल्ले पुत्र अयूब निवासीगण ग्राम कसाई मोहल्ला रसौली थाना सफदरगंज जनपद बाराबंकी द्वारा गिरोह के सरगना जुबेर पुत्र जाहिद अली निवासी ग्राम कसाई मोहल्ला रसौली थाना सफदरगंज जनपद बाराबंकी व अन्य सक्रिय सदस्यों के साथ मिलकर आर्थिक, भौतिक एवं दुनियावी लाभ हेतु गोवंशीय पशुओं का वध एवं उनके मांस की तस्करी कर अपराधिक कृत्य कारित करके अवैध रूप से धनोपार्जन कर स्वयं एवं परिजनों के नाम पर अचल सम्पत्ति अर्जित की गई। अभियुक्त मो0 अहमद, नबी अहमद व मो0 अहमद उर्फ गुल्ले उपरोक्त द्वारा गैंग लीडर जुबेर व अन्य सदस्यों के साथ मिलकर गोवंशीय पशुओं का वध एवं उनके मांस की तस्करी कर अवैध तरीके से धनोपार्जन किया जा रहा था। विगत कई वर्षो से इस तरीके के अपराध में लिप्त है तथा गिरोह सरगना अपने गिरोह में सदस्यों को बदल-बदल कर भी शामिल करता था । आज दिनांक 15.02.2023 को बाराबंकी पुलिस एवं प्रशासन द्वारा गिरोह के सक्रिय सदस्य मो0 अहमद, नबी अहमद व मो0 अहमद उर्फ गुल्ले उपरोक्त की अवैध रूप से अर्जित की गई अचल सम्पत्ति को अन्तर्गत धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत कुर्क किया गया- #न्यूज़

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