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# उपनिदेशक उद्यान, देवीपाटन मण्डल | Hindi Video

उपनिदेशक उद्यान, देवीपाटन मण्डल,बहराइच के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे 

बहराइच जनपद भ्रमण के दौरान , उपनिदेशक उद्यान, देवीपाटन मण्डल, गोण्डा पंकज शुक्ला द्वारा बहराइच कोल्ड स्टोर, जैन कोल्ड स्टोर, छोटेलाल कोल्ड स्टोर का स्थलीय निरीक्षण किया गया। उनके द्वारा समस्त शीतगृहों का स्टाकबोर्ड, स्टोर लेजर, आमद रसीद, गेट पास एवं भण्डारण प्रभार की रसीद जो कि कृषकों से धनराशि प्राप्त की जा रही थी,उसका सघन निरीक्षण किया।
 शीतगृह के अन्दर भण्डारित आलू व अन्य कृषि उपज का भी अवलोकन किया। उन्होंने आलू के अतिरिक्त बिना अनुज्ञा के भण्डारित अन्य कृषि उपजों के सम्बन्ध में बहुत ही नराजगी व्यक्त की। सभी शीतगृह स्वामी को निर्देशित किया गया कि आलू के अतिरिक्त अन्य कृषि उपज का भण्डारण बिना अनुज्ञा प्राप्त कदापि न किया जाये और एक सप्ताह के अन्दर अन्य कृषि उपजों की अनुज्ञा प्राप्त करना सुनिश्चित करें, अन्यथा सम्बन्धित शीतगृह स्वामी के विरूद्ध शीतगृह अधिनियम-1976 के अनुसार सुसंगत अधिनियम के अन्तर्गतत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। जिसके लिए शीतगृह स्वामी स्वयं उत्तरदायी होगें। इसके अतिरिक्त उन्होंने सभी शीतगृह स्वामियों को भण्डारित आलू में क्षतिग्रस्त आलू को सही जगह निस्तारित करने के भी निर्देश दिए गये और कहा कि ‘‘यदि आलू सही तरीके से निस्तारण न होने पर यदि किसी प्रकार की संक्रामक बीमारी फैलती है, ऐसी परिस्थिति में सम्बन्धित शीतगृह स्वामी के विरूद्ध उचित वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।’’
ravendra1662

Ravendra

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उपनिदेशक उद्यान, देवीपाटन मण्डल,बहराइच के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे बहराइच जनपद भ्रमण के दौरान , उपनिदेशक उद्यान, देवीपाटन मण्डल, गोण्डा पंकज शुक्ला द्वारा बहराइच कोल्ड स्टोर, जैन कोल्ड स्टोर, छोटेलाल कोल्ड स्टोर का स्थलीय निरीक्षण किया गया। उनके द्वारा समस्त शीतगृहों का स्टाकबोर्ड, स्टोर लेजर, आमद रसीद, गेट पास एवं भण्डारण प्रभार की रसीद जो कि कृषकों से धनराशि प्राप्त की जा रही थी,उसका सघन निरीक्षण किया। शीतगृह के अन्दर भण्डारित आलू व अन्य कृषि उपज का भी अवलोकन किया। उन्होंने आलू के अतिरिक्त बिना अनुज्ञा के भण्डारित अन्य कृषि उपजों के सम्बन्ध में बहुत ही नराजगी व्यक्त की। सभी शीतगृह स्वामी को निर्देशित किया गया कि आलू के अतिरिक्त अन्य कृषि उपज का भण्डारण बिना अनुज्ञा प्राप्त कदापि न किया जाये और एक सप्ताह के अन्दर अन्य कृषि उपजों की अनुज्ञा प्राप्त करना सुनिश्चित करें, अन्यथा सम्बन्धित शीतगृह स्वामी के विरूद्ध शीतगृह अधिनियम-1976 के अनुसार सुसंगत अधिनियम के अन्तर्गतत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। जिसके लिए शीतगृह स्वामी स्वयं उत्तरदायी होगें। इसके अतिरिक्त उन्होंने सभी शीतगृह स्वामियों को भण्डारित आलू में क्षतिग्रस्त आलू को सही जगह निस्तारित करने के भी निर्देश दिए गये और कहा कि ‘‘यदि आलू सही तरीके से निस्तारण न होने पर यदि किसी प्रकार की संक्रामक बीमारी फैलती है, ऐसी परिस्थिति में सम्बन्धित शीतगृह स्वामी के विरूद्ध उचित वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।’’ #न्यूज़

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