भारत का संविधान (भाग - III _ मौलिक अधिकार) अनुच्छेद - 24 अनु. 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। fact :- 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को बाल मजदूरी ख़त्म करने का निर्देश दिया था और “बाल पुनर्स्थापना कल्याण कोष” की भी स्थापनी की। #antichildlabourday #constitutionofindia #fundamentalrights #banchildlabour #article24 #criminaloffence #Knowledge Naushad Ahmad 'Nazar' Ritesh Bisht✅